NPS Rule Change: 1 अक्टूबर से NPS में बड़ा बदलाव, निवेशकों को मिलेगा 100% इक्विटी निवेश का विकल्प

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) निवेशकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। 1 अक्टूबर से पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनियां एक नई योजना लेकर आ रही हैं। इस योजना के तहत निवेशक 100% इक्विटी में निवेश कर पाएंगे। हालांकि यह सुविधा सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सभी निवेशकों को दी जाएगी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने इस नई स्कीम का नाम मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) रखा है।

कस्टमाइज्ड स्कीम्स का विकल्प

PFRDA की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार यह स्कीम निवेशकों को कस्टमाइज्ड रिटायरमेंट सॉल्यूशन देगी। इसमें सब्सक्राइबर्स की पहचान उनके पैन नंबर के जरिए की जाएगी। नई आर्किटेक्चर में पेंशन फंड मैनेजर को यह अधिकार होगा कि वह निवेशकों की जरूरत के अनुसार योजनाएं डिजाइन कर सके। इससे निवेशकों को अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से विकल्प चुनने का मौका मिलेगा।

दो वैरिएंट्स में स्कीम

नई स्कीम दो वैरिएंट्स में उपलब्ध होगी – मॉडरेट और हाई रिस्क। हाई रिस्क स्कीम में निवेशक 100% इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, जबकि अभी तक इसकी सीमा 75% तक थी। वहीं, पेंशन फंड चाहें तो लो-रिस्क योजनाएं भी पेश कर सकते हैं। PFRDA का कहना है कि निवेशकों की रिस्क प्रोफाइलिंग सामाजिक और आर्थिक मानकों के आधार पर की जाएगी। सभी योजनाओं में रिस्क-ओ-मीटर होगा, जिससे निवेशक जुड़े जोखिम को समझ पाएंगे।

न्यूनतम वेस्टिंग पीरियड 15 साल

इन योजनाओं में न्यूनतम वेस्टिंग पीरियड 15 साल रखा गया है। यानी निवेशक को पूरी राशि 60 साल की उम्र या रिटायरमेंट पर ही मिलेगी। इसके अलावा स्कीम में “NPS” शब्द का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है और हर स्कीम का उद्देश्य स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा। कुल चार्ज 30% एनुअल AUM तक ही सीमित रहेगा।

निवेशकों को ज्यादा विकल्प

जानकारों का कहना है कि MSF लागू होने से निवेशकों को अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। साथ ही उन्हें चुनने के लिए कई तरह के विकल्प मिलेंगे। इससे पेंशन फंड में इनोवेशन बढ़ेगा और उनके बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी।

अक्टूबर 1 को होगी लॉन्चिंग

MSF को 1 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। खास बात यह है कि इसी दिन NPS डे भी मनाया जाता है। ऐसे में निवेशकों के लिए यह डबल बेनिफिट का मौका होगा।

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