केंद्र सरकार का ऐलान: कर्मचारियों को 20 साल सेवा पर पेंशन का लाभ

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के मामले में एक बड़ा फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने जारी नोटिफिकेशन में कहा है कि अब सिर्फ 20 साल की सर्विस पूरी करने पर ही पुरानी पेंशन का फायदा मिलेगा। इसका पहले 25 साल हुआ करता था, लेकिन अब इसे 20 साल कर दिया गया है। इस निर्णय से कर्मचारियों में खुशी की लहर है और इसे बड़ा तोहफ़ा माना जा रहा है।

नई पेंशन प्रणाली में जोड़ना होगा

गवर्मेंट ने साफ किया है कि अगर कोई कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का फायदा लेना चाहता है, तो सबसे पहले उन्हें यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में खुद को कनेक्ट करना होगा। जिन कर्मचारी का एनपीएस में अकाउंट है, उन्हें इसे यूपीएस में बदलना होगा। इसके बाद ही उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का फायदा दिया जाएगा।

वित्त मंत्रालय का नया नोटिफिकेशन

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीएस के तहत पात्र कर्मचारी एक बार ही एनपीएस में जुड़ सकते हैं। इसके लिए उन्हें रिटायरमेंट से कम से कम एक साल पहले अपील करनी होगी। अगर कर्मचारी ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। वहीं, जो लोग एनपीएस में रहना चाहेंगे, वे रह सकते हैं लेकिन उन्हें यूनिफाइड पेंशन सिस्टम का लाभ नहीं मिलेगा।

20 साल सेवा पर पेंशन का लाभ

सरकार ने नई स्कीम के तहत यह नियम लागू किया है कि अब 20 साल लगातार नौकरी पूरी करने पर कर्मचारी को पेंशन मिलेगा। इससे पहले यह सीमा 25 साल की थी। इससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी और जल्दी पेंशन मिलने का रास्ता आसान होगा।

मृत्यु और विकलांगता की स्थिति

नए नियम में ऐसा भी जारी किया गया है कि यदि सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए, तो उनके परिवार को पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी विकलांग हो जाए, तो उसे आवश्यक मेडिकल सुविधाएं सरकार की ओर से प्रदान की जाएंगी। सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकेंगे।

कर्मचारियों ने जताई खुशी

सरकारी कर्मचारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे उनका आर्थिक बोझ कम होगा और भविष्य सुरक्षित होगा। उन्होंने सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि यह कदम उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन में सुधार लाएगा।

यूनिफाइड पेंशन सिस्टम का लाभ

सरकार ने साफ किया है कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम सभी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा। इसमें जुड़ने वाले कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन पा सकेंगे। यह योजना पुराने और नए पेंशन सिस्टम का मिश्रण है, जिससे अधिक कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

आधिकारिक अधिसूचना जारी

वित्त मंत्रालय ने इस फैसले से जुड़ी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसमें लिखित नियम और शर्तें बताई गई हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से ले रही है और उन्हें बेहतर भविष्य देने की दिशा में काम कर रही है।

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